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नई दिल्ली/लखनऊ: तन्वी सेठ और अनस पासपोर्ट विवाद के बाद एक बार फिर विदेश मंत्रालय ने अपना पासपोर्ट नियम बदल दिया है. 29 जून को जारी हुए नए नियम के मुताबिक, अब पुलिस वेरिफिकेशन के समय आवेदक का पते पर रहना अब अनिवार्य होगा और अगर आवेदक उपस्थित नहीं होता तो पुलिस रिपोर्ट के आधार पर पासपोर्ट की प्रक्रिया होल्ड कर दी जाएगी.
::/introtext::आपको बता दें इससे पहले एक जून से पुलिस वेरिफिकेशन का नया प्रारुप लागू कराया गया था, जिसमें आवेदक का केवल आपराधिक रिकॉर्ड और नागरिकता का ही सत्यापन करना होता था. इसी नियम के मुताबिक, पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट न आने पर भी पासपोर्ट जारी करने की व्यवस्था थी. इसके आधार पर ही तन्वी सेठ और उनके पति के पासपोर्ट को हरी झंडी दे दी गई थी. जबकि, वेरिफिकेशन के समय तन्वी सेठ अपने घर के पते पर नहीं मिली थी.
पासपोर्ट विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, नया आदेश सोमवार (9 जुलाई) को लागू किया गया है. हालांकि, इसे लागू करने के आदेश 29 जून को दिए गए थे. तन्वी सेठ उर्फ सादिया के पासपोर्ट को हरी झंडी दो जुलाई को दी गई थी. पुलिस सत्यापन के विषय में कहा गया है कि जब पुलिस पासपोर्ट के सत्यापन की जांच करने पहुंचेगी तो आवेदक का अपने पते पर रहना अनिवार्य होगा. ये आवेदक का वर्तमान पता होगा. अगर आवेदक उपस्थित नहीं पाया जाता है तो पुलिस रिपोर्ट के आधार पर पासपोर्ट की प्रक्रिया होल्ड कर दी जाएगी.
आपको बता दें कि तन्वी सेठ उर्फ सादिया को विवाद के बाद 21 जून की सुबह 11 बजे बिना किसी जांच के एक घंटे के भीतर हाथोंहाथ पासपोर्ट दे दिया गया था. जबकिस, 26 जून की दोपहर पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट पासपोर्ट कार्यालय के सिस्टम पर अपलोड हुई थी. रिपोर्ट में बताया गया था कि तन्वी सेठ उर्फ सादिया का वर्तमान पता नोएडा का है.
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