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मौ (भिंड)। शिक्षा विभाग के कर्मचारियों तक संदेश पहुंचाने के लिए बनाए गए दो व्हॉट्सएप ग्रुपों में एक शिक्षक को अपमानित किए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। शिक्षक ने अपने वकील के माध्यम से मैसेज भेजने वाले सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मौ के संकुल केंद्र प्राचार्य रामराज सिकरवार पर 20 लाख रुपए की मानहानि का नोटिस भेजा है। नोटिस में 15 दिन के भीतर संतोषजनक उत्तर नहीं देने अथवा माफी न मांगने पर मानहानि का दावा कोर्ट में पेश किया जाएगा।
::/introtext::एडवोकेट बीवी शिवहरे ने बताया कि संकुल प्राचार्य रामराज सिकरवार की ओर से संकुल सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मौ के व्हॉट्सएप ग्रुप पर 6 जुलाई को सुबह 9.30 बजे तथा शासकीय एचएस-एचएसएस प्रिंसिपल ग्रुप पर 5 जुलाई को शाम 6.09 बजे मैसेज डाला गया है। जिसमें उनके मुवक्किल एवं प्राथमिक शाला गुहीसर में सहायक शिक्षक सुरेश शिवहरे को अपमानित करने के उद्देश्य एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया है, जो कि गलत है।
श्री शिवहरे ने बताया कि प्राचार्य ने ग्रुप में जुड़े सभी शिक्षकों को सचेत करते हुए लिखा है कि उक्त शिक्षक द्वारा भ्रामक और संदेहास्पद मैसेज डाले जा रहे हैं। उन्होंने मैसेज में यह निर्देश भी संकुल के सभी शिक्षकों को दिया है कि सहायक शिक्षक से सचेत रहें।
एडवोकेट शिवहरे ने बताया कि दोनों ग्रुपों से 330 लोग जुड़े हुए है। मैसेज से उनके मुवक्किल की मानहानि हुई, जिसकी भरपाई होना संभव नहीं है। 15 दिन के भीतर लिखित में माफी न मांगी गई तो कोर्ट में दावा पेश किया जाएगा। श्री शिवहरे ने बताया कि नीमच में पदस्थ रहते भी प्राचार्य सिकरवार की ओर से शिक्षकों को अपमानित किए जाने पर दंडित किया गया था।
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